PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA New Update : आ गई है Good News अब सरकार खेतों में सोलर पंप लगाने पर 90% की सब्सिडि दे रही है,जानिए आवेदन की प्रक्रिया।

PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA Short Detail :

PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA का उद्देश्य किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना, उनकी आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने 8 मार्च, 2019 को की थी। अगस्त 2022 में इसे बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दिया गया है। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ने का है। इस योजना के तहत, प्लांट की कुल लागत का 30% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है, 30% हिस्सा राज्य सरकार देती है, और शेष 30% हिस्सा कृषि उपभोक्ताओं को लोन के रूप में प्राप्त होता है। यह लोन नाबार्ड या किसी अन्य बैटिंग संस्थान से मिलता है।

PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA KI JANKARI :

योजना का नामPRADHANMANTRI KUSUM YOJANA
शुरू की गईमार्च, 2019
संबंधित विभागनवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
लाभार्थीव्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह सहकारिता, पंचायत किसान उत्पादक संगठन (एफ़पीओ), जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए)
उद्देश्यकिसानों को ऊर्जा सुरक्षा देना और गैर-जीवाश्म ईंधन से बिजली की क्षमता को 40% तक बढ़ाना
राज्यराजस्थान
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
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PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA का मुख्य उद्देश्य :

PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA का मुख्य उद्देश्य किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को सोलर पैनल की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य सरकार मिलकर 3 करोड़ पेट्रोल और डीज़ल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदलने का कार्य करेंगी। 

इस योजना के अंतर्गत, किसान अपनी सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और अतिरिक्त सौर ऊर्जा को डिस्कॉम को पूर्व-निर्धारित टैरिफ़ पर बेच सकते हैं। यदि किसान अधिक बिजली उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें इसकी लागत भी मिलती है। भारत सरकार ने मार्च 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके और कृषि क्षेत्र को सिंचाई और डीज़ल मुक्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।

इस योजना के तहत, 7.5 एचपी से अधिक क्षमता के पंप भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन वित्तीय सहायता केवल 7.5 एचपी की क्षमता तक ही प्रदान की जाएगी। मुख्य विशेषताए :

इस योजना का उद्देश्य किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना और गैर-जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन की क्षमता को 40% तक बढ़ाना है। इस योजना के तहत, किसानों को 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, 17.5 लाख सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप किसानों को वितरित किए जाएंगे।

बैंक किसानों को कुल खर्च का 30% अतिरिक्त लोन प्रदान करेंगे, जिससे किसानों को केवल अग्रिम लागत ही वहन करनी होगी। कृषि फीडर सौरकरण के लिए, प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपये का केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तीन घटकों का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक 34.8 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना है।

इस योजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम 30% वित्तीय सहायता देनी होगी, जबकि शेष लागत का योगदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। घटक बी और घटक सी (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। इस योजना के तहत, प्रति मेगावाट लगभग दो हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA की आवेदन करने के लिए पात्रता :

आवेदक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

कुसुम योजना के तहत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है।

आवेदक अपनी भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता या वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें प्रति मेगावाट लगभग दो हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी।

इस योजना में अपने निवेश से काम करने के लिए किसी विशेष वित्तीय योग्यता की जरूरत नहीं है।

यदि परियोजना को आवेदक किसी विकासकर्ता के माध्यम से विकसित करवा रहा है, तो विकासकर्ता की प्रति मेगावाट नेटवर्थ एक करोड़ रुपए होनी चाहिए।

PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA के आवश्यक दस्तावेज :

  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • ऑथराइजेशन लेटर
  • रजिस्ट्रेशन की कॉपी
  • जमीन जमाबंदी की कॉपी
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया नेटवर्थ सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट साइज फोटो

PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA के आवेदन करने की प्रक्रिया :

  1. सबसे पहले PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA की ऑफिसियल वेबसाईट pmkusum.mnre.gov.in पर जाना होगा।
  2. आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA पर क्लिक करना होगा।
  3. आप क्लिक करने के बाद एक आवेदन फार्म खुल जाएगा, जहां आपको पहले अपना राज्य चुनना होगा
  4. इसके बाद पूछे जाने वाले विवरणों को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  5. पूर्ण विवरण भरने के बाद, सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन, अपलोड और सबमिट करना चाहिए।
  6. आपको सबमिट करने के बाद पीएम कुसुम योजनाPRADHANMANTRI KUSUM YOJANA की पंजीयन रसीद का प्रिंटआउट निकालकर रखना होगा।
  7. अब आपके आवेदन की जांच और जमीन का भौतिक परीक्षण होगा।
  8. आपको भौतिक पुष्टि होने के बाद सोलर पंप लगाने के कुल खर्च का दस प्रतिशत देना होगा। आपके खेत में इसके बाद सोलर पंप लगाए जाएंगे।
  9. इस प्रकार, PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA के तहत खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Conclusion :

इस लेख में हमने PRADHANMANTRI KUSUM YOJANA के बारे में जानकारी प्रदान की है, जिसके तहत किसानों को सोलर पंप स्थापित करने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना किसानों की सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे उनकी उत्पादकता और आत्मनिर्भरता बढ़ सके। कुसुम योजना के तहत सरकार किसानों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, जिससे सोलर पंप लगाना सरल हो जाता है। यह योजना भारतीय कृषि को ऊर्जा के मामले में सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सोलर पंप लगाने से किसान अपनी फसलों की सिंचाई अधिक कुशलता से कर पाएंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी।

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